एमपी के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत 04 जुलाई 2023 को कर दी है। जब इस योजना की शुरुआत की गयी थी उस दिन कुल 34,785 रिक्तियां थीं, जो आज दिनांक 11 जुलाई शाम तक बढ़कर 38,382 हो गई हैं। समय के साथ साथ यह संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। ऑफिशियल पोर्टल और रजिस्ट्रेशन के लिए दिशा-निर्देश और सीधा लिंक हम आपको यहाँ दे रहे है, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए योग्यता
- इस योजना में भाग लेने की लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता की बात करे तो 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण हो या उससे उच्च हो।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
- इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी आवश्यक है।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल सक्रिय होना चाहिए।
- समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ई-केवाईसी किया जाना आवश्यक है।
- समग्र आईडी के लिए ई-केवाईसी करवाने और चेक करने के लिए समग्र पोर्टल (https://samagra.gov.in) पर जाएं।
- पंजीकृत उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें।
- योग्यता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं/आईटीआई/डिप्लोमा) की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंकसूची की सॉफ्टकॉपी तैयार रखें।
- बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। स्टाइपेण्ड आपके आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा।
MMSKY Registration Process
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हेतु आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थी यहां क्लिक करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। कृपया इस लिंक पर क्लिक करें। इससे आपको उस वेबसाइट पर पहुंचाया जाएगा जहां तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश की पीडीएफ फाइल दिनांक 19 मई 2023 को अपलोड की गई है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर और निर्देशों का वर्णन है। कृपया इसे डाउनलोड करें ताकि आपके भविष्य में काम आ सके।
प्रशिक्षण
चयनित युवा को योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT द्वारा निर्धारित कोर्सों के अंतर्गत छात्र-अभ्यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल वेबसाइट (https://ssdm.mp.gov.in/) पर उपलब्ध होगी; इसमें समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।